सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से शुभ समाचार
माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति पीठ द्वारा प्रकरण क्रमांक 13224/2015 डव्लू.पी. में यह निर्धारित किया है कि शासकीय कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी अधिकारी से मिलने या कार्यक्रम में जाने से रोका नहीं जा सकता और ऐसी कोई भी रोक कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगी।
शासकीय कर्मचारियों का संघ स्थान पर जाना या संघ के पदाधिकारियों से मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है।